बुधवार 30 अप्रैल 2025 - 13:24
शरई अहकाम | क्या एक महिला को तलाक का अधिकार मिल सकता है?

हौज़ा / इस्लामी क्रान्ति के नेता ने महिलाओं के तलाक के अधिकार पर निर्णय के संबंध में जनमत संग्रह पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामी क्रांति के नेता अयातुल्ला खामेनेई ने महिलाओं के तलाक के अधिकार पर फैसले के संबंध में जनमत संग्रह पर प्रतिक्रिया दी है। जिसका उल्लेख हम यहां शरई अहकाम में रुचि रखने वालों के लिए कर रहे हैं।

क्रान्ति के नेता से पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर का पाठ इस प्रकार है:

प्रश्न: क्या कोई लड़की विवाह अनुबंध (अक़्दे निकाह) में यह शर्त रख सकती है कि यदि उसका पति दूसरी शादी करता है तो उसे तलाक का अधिकार होगा?

उत्तर: महिला द्वारा अनुबंध में तलाक की शर्त रखना अवैध है, लेकिन यदि यह शर्त इस प्रकार लिखी गई हो कि महिला तलाक देने में पति की वकील होगी, अर्थात यदि वह दोबारा विवाह करता है, तो महिला स्वयं को तलाक देने में पति की वकील होगी, तो यह शर्त वैध है।

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